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यूरिया मूल्य नीति

यूरिया नीति (मूल्य निर्धारण और प्रशासन) और यूरिया मूल्य निर्धारण नीति अनुभाग

वर्तमान में, देश में 31 यूरिया इकाइयां हैं जिनमें से 28 यूरिया इकाइयां प्राकृतिक गैस (घरेलू गैस / एलएनजी / सीबीएम का उपयोग करके) का उपयोग करती हैं और शेष तीन यूरिया इकाइयां नाफ्था को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करती हैं।

यूरिया का एमआरपी वैधानिक रूप से भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है और वर्तमान में यह रुपये है। 508 ग्राम बैग यूरिया / रुपये के लिए 268 रुपये 242 रुपये के यूरिया के लिए 242 रुपये जिसमें निजी व्यापारियों / पीएसयू / सहकारी समितियों के लिए डीलर मार्जिन के रूप में 354 / एमटी और 50 / एमटी शामिल है, जो खुदरा विक्रेताओं को रसीद को स्वीकार करने और अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में एमएफएमएस (iiFMS) में स्टॉक की रिपोर्ट करने के लिए भुगतान किया जाता है। । हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस पर अतिरिक्त वैट के लेवी के कारण उत्तर प्रदेश की कीमतें रु। यूरिया के 50 किलो बैग के लिए 2 9 8 और रु। यूरिया के 45 किलो बैग के लिए 26 9। उपर्युक्त दरों केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय कर, एकीकृत कर, संघ शासित कर या काउंटरवेलिंग ड्यूटी, राज्य कर और जहां भी लगाए गए अन्य स्थानीय करों से अलग हैं, भले ही खुदरा बिक्री बिंदु पर या मध्यवर्ती चरणों में और नीम कोटिंग के लिए अन्य शुल्क । फार्म गेट में उर्वरकों की वितरित लागत और किसान द्वारा देय एमआरपी के बीच अंतर भारत सरकार द्वारा उर्वरक निर्माता / आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

2003 से यूरिया इकाइयों को सब्सिडी भुगतान के संबंध में निम्नलिखित नीतियां थीं:

                  i. नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) - मैं 01.04.2003 से 31.03.2004 की अवधि के लिए।

                  ii. 01.04.2004 से 31.09.2006 तक की अवधि के लिए एनपीएस -2।

                 ii.  01.10.2006 से 01.04.2014 तक की अवधि के लिए एनपीएस - III।

                 i.  02.04.2014 से 31.05.2015 तक की अवधि के लिए संशोधित एनपीएस - III

वर्तमान नीतियां जिनके द्वारा यूरिया इकाइयों को सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है, निम्नानुसार हैं:

               v। एनपीएस -3 और संशोधित एनपीएस - III निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत के मुआवजे के संबंध में उदा। आगे के आदेश तक जारी रखने के लिए बैग, पानी के शुल्कों और बिजली के शुल्कों की लागत।

              vi। नई यूरिया नीति - 01.06.2015 से 31.03.2019 की अवधि के लिए 2015 (25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए लागू)।

             vii। 17 जून, 2015 की अधिसूचना - मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए लागू- मनाली दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एसपीआईसी) - तुतीकोरिन और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल)।

नई यूरिया नीति (25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए लागू)

25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति-2015 (एनयूपी -2015) को उर्वरक विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे 1 जून 2015 से 31 मार्च, 201 9 तक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, प्रचार यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता और सरकार पर सब्सिडी बोझ को तर्कसंगत बनाना।

एनयूपी -2015 के अनुसार, पूर्व नीतियों के दौरान तय की गई 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदंडों को बढ़ा दिया गया है और वे 1 जून, 2015 से प्रत्येक समूह के लिए निर्धारित संशोधित ऊर्जा मानदंडों के आधार पर रियायत दर प्राप्त करने के पात्र हैं। 31 मार्च, 2018 को जो एनपीएस -3 के प्री-सेट ऊर्जा मानदंडों का औसत औसत है और वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्राप्त वास्तविक वास्तविक ऊर्जा खपत या एनपीएस के प्री-सेट सेट ऊर्जा मानदंड -III, जो भी कम है।

यूरिया इकाइयों को वर्ष 2018-19 में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य ऊर्जा खपत मानदंड दिए गए थे। समूह -1 के लिए, वर्ष 2018-19 के लिए लक्षित ऊर्जा मानदंड 5.5 जी कैल / एमटी (टाटा केमिकल्स लिमिटेड-बाबराला को छोड़कर, जिसके लिए एनपीएस -3 के मौजूदा प्री-सेट ऊर्जा खपत मानदंड 5.417 जी कैल / एमटी जारी रहेगा)। समूह -2 और समूह -3 के लिए, वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्य ऊर्जा खपत मानदंड क्रमश: 6.2 जी कैल / एमटी और 6.5 जी कैल / एमटी रहा है।

अन्य परिवर्तनीय लागत के लिए मुआवजा उदा। बैग, पानी के शुल्कों और बिजली के शुल्कों और निश्चित लागत की लागत एनपीएस -3 (8 मार्च, 2007 को अधिसूचित) और संशोधित एनपीएस -3 (2 अप्रैल, 2014) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

100% पुन: मूल्यांकन क्षमता (आरएसी) तक उत्पादन के लिए, 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयां यूरिया के उत्पादन की कुल लागत प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत शामिल है।

आरएसी से परे उत्पादन के लिए, इकाइयां अपनी संबंधित परिवर्तनीय लागत और सभी स्वदेशी यूरिया इकाइयों की प्रति एमटी निश्चित लागत के बराबर प्रति एमटी प्रोत्साहन के बराबर हैं, आयात समानता मूल्य और अन्य आकस्मिक शुल्क के भारित औसत के अधीन सरकार आयातित यूरिया पर आती है। हालांकि, 7 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, 2016-17 के दौरान आरएसी से परे यूरिया के उत्पादन के लिए एक और संशोधन शामिल किया गया था, जैसे कि इकाइयों को उनके संबंधित परिवर्तनीय लागत से परे हकदार था और प्रति एमटी निश्चित न्यूनतम के बराबर प्रति एमटी प्रोत्साहन सभी स्वदेशी यूरिया इकाइयों की लागत आयात समानता मूल्य, अन्य आकस्मिक शुल्क जो सरकार यूरिया के आयात पर आती है और यूरिया विनिर्माण इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए यूरिया के केंद्र सरकार के लेवी के औसत भार के अधीन होती है। संशोधन में कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि आयात समानता मूल्य में किसी भी उतार-चढ़ाव की स्थिति में यूरिया इकाइयों द्वारा आरएसी से परे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उर्वरक विभाग व्यय विभाग के परामर्श से उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।

एमएफएल-मनाली, एमसीएफएल-मैंगलोर, एसपीआईसी-तुतीकोर, बीवीएफसीएल-नामरूप -2 और बीवीएफसीएल-नामरूप -3 जैसी पांच इकाइयां इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं क्योंकि ये इकाइयां देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं। एनयूपी -2015 के अनुसार, बीवीएफसीएल के नामरूप -2 और नामरूप -3 इकाइयों को बंद करने का प्रस्ताव है और एक नई उच्च दक्षता इकाई स्थापित की जाएगी, जिसे उनके पुनर्गठन प्रस्ताव के तहत अलग से निपटाया जाएगा। तब तक, ये दो इकाइयां संशोधित एनपीएस-III के प्रावधानों के तहत काम कर रही हैं।

नेप्था आधारित यूरिया इकाइयों के लिए

तीन नाफ्था आधारित यूरिया इकाइयां जैसे मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड- मनाली (सीपीएसयू), दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एसपीआईसी) - तुतीकोरिन और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल) 17 जून, 2015 की नीति अधिसूचना द्वारा शासित हैं, जो इन्हें अनुमति देता है गैस पाइपलाइन द्वारा या किसी अन्य माध्यम से इन तीन इकाइयों तक गैस उपलब्धता और कनेक्टिविटी तक फीफास्टॉक के रूप में नेफ्था का उपयोग करके यूरिया उत्पादन को संचालित करने के लिए इकाइयां नफ्था आधारित यूरिया इकाइयां निम्नलिखित शर्तों के अनुसार सब्सिडी प्राप्त करने के हकदार हैं:

(i) ये इकाइयां अधिसूचना की तारीख से संशोधित ऊर्जा मानदंडों के आधार पर सब्सिडी के लिए पात्र होंगी, जो नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) - III और न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट ऊर्जा के प्री-सेट ऊर्जा मानदंडों का सरल औसत होगा वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्राप्त खपत या एनपीएस -3 के प्री-सेट ऊर्जा मानदंड, जो भी कम हो।

(ii) इन पौधों के लिए रियायती दर आरएलएनजी पर राज्य करों (वैट, प्रवेश कर) को कटौती या नप्था से यूरिया के उत्पादन की लागत के बाद हाल ही में परिवर्तित पौधों को आरएलएनजी की वितरित लागत के भारित औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। / एफओओ नेप्था / एफओ पर यूरिया उत्पादन (वैट, प्रवेश कर) के लिए खपत नप्था / एफओ पर लगाए गए राज्य करों का कटौती करने के बाद, जो भी कम हो।

(iii) अन्य परिवर्तनीय लागत के लिए मुआवजा उदा। बैग, पानी के शुल्कों और बिजली के शुल्कों और निश्चित लागत की लागत एनपीएस -3 और संशोधित एनपीएस -3 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

2018-19 से इन तीन इकाइयों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड 6.5 जीसीएल / एमटी के रूप में तय किया गया था।

नई यूरिया नीति एनयूपी -2015 में संशोधन

28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के अनुसार, उर्वरक विभाग ने सभी यूरिया विनिर्माण इकाइयों को दिए गए लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित निर्णयों को मंजूरी दे दी है (बीवीएफसीएल को छोड़कर):

(i) 11 यूरिया विनिर्माण इकाइयों जैसे वाईएफआईएल, एनएफएल-विजयपुर -2, जीआईएल, सीएफसीएल-गडपन -1 और द्वितीय, आईएफएफसीओ-औनला -2, आरसीएफ-थाल, इफको-कलोल, इफको-औनला -1, इफको -फुलपुर -1 और द्वितीय, एनयूपी -2015 के पैरा 3.2 में उल्लिखित लक्ष्य ऊर्जा खपत मानदंड लागू होंगे अगर 1 अप्रैल, 2018।

(ii) 14 यूरिया विनिर्माण इकाइयों, एनएफएल विजयपुर -1, क्रिभको-हजीरा, केएफएल-शाहजहांपुर, एनएफसीएल-काकीनाडा -1, एनएफसीएल-काकीनाडा -2, जीएनएफसी-भरूचम जीएसएफसी के लिए नई यूरिया नीति -2015 के तहत मौजूदा मानदंड -वडोदरा, एनएफएल-बठिंडा, एनएफएल-नंगल, एनएफएल-पानीपत, एसएफसी-कोटा, केएफसीएल-कानपुर, आरसीएफ ट्रॉम्बे-वी, जेएसीएल-गोवा इस प्रकार 2 साल की अवधि के लिए बढ़ाए गए हैं अर्थात 31 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित दंड :

(ए) पहले वर्ष यानी 2018-19 के लिए एनयूपी -50 मानदंडों और एनयूपी -2015 के लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों के बीच अंतर की 2% ऊर्जा के बराबर जुर्माना।

(बी) दूसरे वर्ष यानी 201 9-20 के लिए एनयूपी -50 मानदंडों और एनयूपी -2015 के लक्ष्य एनर्जीफी मानदंडों के बीच 5% ऊर्जा अंतर के बराबर जुर्माना।

(सी) यूरिया विनिर्माण इकाइयों को 2018-19 से 201 9-20 की विस्तारित अवधि के दौरान लक्षित ऊर्जा मानदंडों को हासिल करना होगा, जिसमें व्यय विभाग के परामर्श से डिफ़ॉल्ट इकाइयों पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

(iii) उपरोक्त लक्ष्य ऊर्जा मानदंड 31 मार्च, 2025 तक जारी रखा जा सकता है। इस बीच, एनआईटीआई अयोध के तहत एक विशेषज्ञ निकाय 01 अप्रैल, 2025 से प्राप्त होने वाले ऊर्जा मानदंडों की सिफारिश करने के लिए लगाया जाएगा।

(iv) तीन नाफ्था आधारित यूरिया इकाइयां जैसे एमएफएल, एमसीएफएल, एसपीआईसी को 17 जून, 2015 को पॉलिसी अधिसूचना के पैरा (2) के तहत मौजूदा दो साल यानी 31 मार्च, 2020 तक या इन तक तक मौजूदा ऊर्जा मानदंडों की अनुमति है इकाइयों को गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी मिलती है, जो भी पहले हो। 8 मार्च, 2007 की एनपीएस -3 नीति के पैरा 3 (viii) और 5 (ii) के अनुसार गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी की तारीख से 5 साल की फिक्स अवधि के लिए ऊर्जा दक्षता में कोई वृद्धि नहीं होगी।

नई निवेश नीति - 2012

सरकार ने 2 जनवरी, 2013 को नए निवेश नीति को अधिसूचित किया है ताकि नए निवेश को सुविधाजनक बनाने, भारत को आत्मनिर्भर बनाने और यूरिया क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से। एनआईपी -2012 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

                     मैं। नीति गैस आधारित पौधों का समर्थन करती है।

                    ii। इसमें एक लचीली मंजिल की संरचना है और छत की कीमत यूएस $ 6.5 से यूएस $ 14 / एमएमबीटीयू तक गैस की डिलीवरी कीमत पर गणना की जाती है।

                   iii। फर्श की कीमत 12% की इक्विटी (आरओई) पर रिटर्न और 20% की आरओई पर छत की कीमत पर निर्धारित की गई है।

                  iv। ग्रीनफील्ड / रिवाइवल और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए, मंजिल और छत वितरित गैस मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ेगी यानी वितरित गैस मूल्य में प्रत्येक अमरीकी डालर 0.1 / एमएमबीटीयू की वृद्धि से फर्श और छत 2 अमरीकी डालर अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी 14 / एमएमबीटीयू।

                   v। 14 अमरीकी डालर / एमएमबीटीयू की गैस कीमत से परे, केवल मंजिल में वृद्धि होगी।

                  vi। रेवंप प्रोजेक्ट्स के लिए, फर्श और छत को 7.5 / एमएमबीटीयू के डिलीवरी गैस मूल्य से जोड़ा गया है और 0.1 / एमएमबीटीयू के वितरित गैस मूल्य में हर वृद्धि के लिए मंजिल और छत 2.2 / एमटी की बढ़ोतरी होगी।

                 vii। यह बंद इकाइयों के पुनरुद्धार का समर्थन करता है।

               viii। यह संसाधन उद्योग समृद्ध देशों में विदेशों में संयुक्त उद्यम में भारतीय उद्योग द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करता है

                  झ। उत्तर पूर्वी राज्यों में इकाइयों के लिए, जीओआई / राज्य सरकारों द्वारा विस्तारित गैस मूल्य के संबंध में विशेष छूट किसी भी नए निवेश के लिए उपलब्ध होगी। वितरित मूल्य (विशेष छूट के लिए अनुमति देने के बाद) लागू मंजिल और छत की कीमत पर उचित समायोजन किया जाएगा, वित्त मंत्रालय की मंजूरी के अधीन 6.5 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू से नीचे गिरता है।

एनआईपी -2012 में संशोधन

7 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित संशोधन नई निवेश नीति -2012 (एनआईपी -2012) में किए गए थे: -

(i) एनआईपी -2012 के पैरा 8.1 को निम्नानुसार बदला गया है:

'केवल उन्हीं इकाइयों का उत्पादन, जो इस संशोधन अधिसूचना की तारीख से पांच साल के भीतर शुरू होता है, पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा। सब्सिडी वर्तमान में घरेलू बिक्री पर उत्पादन की शुरुआत से 8 साल की अवधि के लिए दी जाएगी। इसके बाद, इकाइयों को उस समय प्रचलित यूरिया नीति द्वारा शासित किया जाएगा। '

(ii) एनआईपी -2012 के तहत परियोजना समर्थकों की गंभीरता / विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए, सभी परियोजना समर्थकों को रुपये की बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक परियोजना के लिए 300 करोड़। परियोजना चक्र में बीजी को मील का पत्थर से जोड़ा जाएगा। रु। 300 करोड़, रु। एलएसटीके / ईपीसीए ठेकेदारों को अंतिम रूप देने और ठेकेदार के खाते में अग्रिम रिलीज के बाद 100 करोड़ बीजी जारी किया जाएगा; रुपये। परियोजना चक्र के साइट या मिडपॉइंट को जो भी पहले हो, उपकरण आदेश और आपूर्ति के पूरा होने पर 100 करोड़ बीजी जारी किया जाएगा; और रुपये का शेष परियोजना के पूरा होने पर 100 करोड़ बीजी। हालांकि, पीएसयू को बीजी प्रस्तुत करने से छूट दी गई है।

(iii) विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सचिव (उर्वरक), सचिव (व्यय विभाग), सचिव (एमओपीएन और जी), सचिव (योजना आयोग) और सचिव (उर्वरक) के सचिव (कृषि) के सचिव के रूप में सचिवों की एक समिति गठित की गई है। जो एनआईपी -2012 के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होगा।

समान फ्रेट नीति

डीओएफ ने 1 अप्रैल, 2008 से देश के सभी हिस्सों, खासतौर पर देश के दूरदराज के / दूरदराज के कोनों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2008 से अधिसूचना के साथ एक समान माल ढुलाई नीति (यूएफपी) की घोषणा की। संयंत्र / बंदरगाह से ब्लॉक / जिला तक यूरिया के परिवहन के लिए यूरिया इकाइयों को फ्रेट सब्सिडी का भुगतान किया जाता है।

टैरिफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 200 9-9 के लिए प्राथमिक सड़क आंदोलन के संबंध में स्लैब-वार दरों को वर्ष 2008-09 के लिए 17.6.2015 की अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित किया गया था। कहा जाता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कहा गया गुस्सा बढ़ जाता है / डी-एस्केलेटेड होता है।

1 सितंबर, 2011 की अधिसूचना अधिसूचना, उर्वरक विभाग ने उर्वरकों के माध्यमिक आंदोलन के मामले में टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007-08, 2008-09 और 200 9 -10 के लिए प्रति किलोमीटर परिवहन दर प्रति टन सामान्य प्रति जारी किया था खुदरा बिंदु पर रेक बिंदु उतारना। उर्वरकों के माध्यमिक आंदोलन के मामले में सड़क परिवहन के लिए प्रति टन प्रति किलोमीटर (पीटीपीके) बढ़ी / डी-एस्केलेटेड प्रति वर्ष उर्वरक विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।